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High Court : मृतक शिक्षक की पत्नी होने का दावा कर दो सगी बहनों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

Thu, 27 Feb 2025 11:33 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 27 Feb 2025 11:33 AM IST
सार

शिक्षक की मौत के बाद दो सगी बहनों ने पत्नी होने का दावा करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गौरी और स्नेहलता ने खुद को मृतक शिक्षक की पत्नी का दावा करते हुए मृत्यु के बाद अर्जित लाभों को देने की गुहार लगाई है। 

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Two real sisters knocked at the door of the High Court, claiming to be the wife of the deceased teacher
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

एटा के मृतक शिक्षक की पत्नी होने का दावा कर दो सगी बहनों ने फंड, बोनस, पेंशन व अन्य लाभों के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों ने अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। न्यायालय ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से दो सप्ताह में शिक्षक की सर्विस बुक तलब करते हुए छह मार्च को सुनवाई के लिए तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने याची स्नेहलता व गौरी की याचिका पर दिया है।

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एटा निवासी चंद्रदेव शर्मा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। सेवा के दौरान एक मई 2021 को उनकी मृत्यु हो गई। इस दौरान दो सगी बहनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर शिक्षक की पत्नी होने का दावा करते हुए मृतक आश्रित के लाभ देने के लिए गुहार लगाई।
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याची गौरी के वकील ने दलील दी कि मृतक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में गौरी देवी का नाम अंकित है। वहीं, स्नेहलता के अधिवक्ता पुनीत कुमार शुक्ला ने दलील दी कि स्नेहलता शर्मा कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हैं। इसलिए वही चंद्र देव शर्मा की मृत्यु के बाद अर्जित लाभों की हकदार हैं। मृतक की सर्विस रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बीएसए एटा से कर्मचारी की संपूर्ण सेवा पुस्तिका दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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