तिहरा हत्याकांड : पत्नी, ससुर और मासूम बेटी की निर्मम हत्या में सौरभ उर्फ उस्मान दोषी सिद्ध
मामला वर्ष 2018 का है। थाना करेली के अहमद रोड स्थित किराये के मकान में रहने वाले सौरभ चौरसिया उर्फ उस्मान गनी ने अपनी पत्नी सलमा, ससुर यूनुस खान और सात साल की सौतेली बेटी एना मर्जिया की गला काटकर हत्या कर दी थी।
विस्तार
जिला अदालत ने छह साल पहले पत्नी, ससुर और सात वर्षीय मासूम बेटी की निर्मम हत्या करने वाले सौरभ चौरसिया उर्फ उस्मान गनी को दोषी करार दिया है। इसने धर्म परिवर्तन कर वारदात से दस महीने पहले तलाकशुदा सलमा से निकाह किया था। बृहस्पतिवार को जिला अदालत में सजा के बिंदु पर बहस होगी। यह फैसला जिला जज संतोष राय की अदालत ने अभियोजन की ओर से पेश दस गवाही, दस्तावेजों पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दिया है।
मामला वर्ष 2018 का है। थाना करेली के अहमद रोड स्थित किराये के मकान में रहने वाले सौरभ चौरसिया उर्फ उस्मान गनी ने अपनी पत्नी सलमा, ससुर यूनुस खान और सात साल की सौतेली बेटी एना मर्जिया की गला काटकर हत्या कर दी थी। हत्या की एफआईआर सलमा की छोटी बहन शहनाज खान ने दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा था कि सलमा का पहले पति फैजी उर्फ सैयद मुराद अली से तलाक हुआ था। इससे दो बेटियां एना मर्जिया और जैनब हुई थीं। इसके बाद सलमा ने निकाह धर्म परिवर्तन कर उस्मान गनी बने सौरभ चौरसिया से किया।
निकाह के बाद सौरभ पत्नी सलमा, बुजुर्ग ससुर यूनुस और सौतेली बेटी एना मर्जिया के साथ किराये के मकान में रहने लगा। वहीं, दस महीने बाद ससुर की संपति को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। 19 मार्च को फोन पर जवाब न मिलने पर बहन के घर पहुंची शहनाज ने बरामदे में पिता यूनुस का कटा हुआ सिर, कमरे में बहन सलमा और बेटी मर्जिया के कटे हुए शव देखे। इसके बाद पुलिस को खबर की गई।
तिहरे हत्याकांड की खबर पा कर घर पहुंचे सौरभ ने खूब आंसू बहाए। हालांकि, तहकीकात के दौरान पुलिस के डॉग स्क्वायड ने सौरभ की ओर इशारा किया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की। इस दौरान सौरभ ने हत्या की बात कुबूल की थी। इस आधार पर पुलिस ने ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल किया था। छह साल चले ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल ने दस गवाहों को परीक्षित करवाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ उपलब्ध सुबूतों के आधार पर बुधवार को जिला जज संतोष राय की अदालत ने सौरभ चौरसिया उर्फ उस्मान गनी ने तिहरे हत्याकांड का दोषी करार दिया।
सरकार ने मांगी है फांसी, आज सुनाई जाएगी सजा
सौरभ उर्फ उस्मान गनी को तिहरे हत्याकांड में बृहस्पतिवार को जिला जज की अदालत सजा सुनाएगी। दोषसिद्ध पति के वकील कम से कम सजा की दलील पेश करेंगे, जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अभियोजन की ओर से फांसी की सजा देने की मांग की जाएगी। तर्क है कि तिहरा हत्याकांड मानवता की रूह कंपाने वाली विरल से विरलतम घटना है। इसमें न सिर्फ बुजुर्ग ससुर, बल्कि सात साल की मासूम का भी कत्ल किया गया है।