High Court : छेड़खानी मामले में दरोगा के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 23 Mar 2026 12:50 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संतकबीर नगर के खलीलाबाद थाने में दर्ज छेड़खानी व धमकी मामले में आरोपी दरोगा मनोज को राहत दी है। मुकदमे की पूरी कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचोरी की एकल पीठ ने दिया है।
विज्ञापन
अदालत का आदेश
- फोटो : istock