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High Court : छेड़खानी मामले में दरोगा के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक

Mon, 23 Mar 2026 12:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 23 Mar 2026 12:50 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संतकबीर नगर के खलीलाबाद थाने में दर्ज छेड़खानी व धमकी मामले में आरोपी दरोगा मनोज को राहत दी है। मुकदमे की पूरी कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचोरी की एकल पीठ ने दिया है।

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Trial proceedings against the Inspector in the molestation case stayed till further orders
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संतकबीर नगर के खलीलाबाद थाने में दर्ज छेड़खानी व धमकी मामले में आरोपी दरोगा मनोज को राहत दी है। मुकदमे की पूरी कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचोरी की एकल पीठ ने दिया है।

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याची के अधिवक्ता प्रिंस कुमार श्रीवास्तव ने दलील दी कि 2020 में दर्ज की गई प्राथमिकी झूठी और मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित है। प्राथमिकी घटना के करीब सात महीने बाद धारा-156(3) के तहत दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने मामले को विचारणीय माना है। राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया है, जबकि विपक्षी को संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने विपक्षी को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। 

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