फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Training will not go without character verification Constable

चरित्र सत्यापन बिना ट्रेनिंग पर नहीं जाएंगे कांस्टेबल

Wed, 27 Jul 2016 01:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Wed, 27 Jul 2016 01:23 AM IST
विज्ञापन
Training will not go without character verification Constable
पुलिस - फोटो : demo pic
हाल ही में हुई पुलिस और पीएसी में करीब 60 हजार आरक्षियों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि बिना चरित्र सत्यापन के आरक्षियों को प्रशिक्षण पर भेजना अनुचित है। चरित्र सत्यापन से पूर्व प्रशिक्षण पर भेजने के एकल न्यायपीठ के आदेश को खंडपीठ ने गलत करार दिया है। प्रदेश सरकार ने एकलपीठ के आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी थी। अपील पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई की।
विज्ञापन


प्रदेश सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी अधीनस्थ सेवा तृतीय संशोधन नियमावली में भी यह व्यवस्था है कि चरित्र सत्यापन के बाद ही आरक्षियों को नियुक्ति दी जाएगी, इसके पश्चात प्रशिक्षण पर भेजे जाएंगे। मौजूदा मामले में याची संदीप कुमार हरिजन का पीएसी 2013 भर्ती में चयन हुआ। उसे सीतापुर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना था। चरित्र सत्यापन से पता चला कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है मगर उसने इस जानकारी छिपा लिया था।

विज्ञापन

 

 

विभाग ने उसे प्रशिक्षण पर भेजने से इंकार कर दिया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। एकल पीठ ने उसे प्रशिक्षण पर भेजने का आदेश देते हुए कहा कि डीएम द्वारा कराए गए चरित्र सत्यापन के परिणाम पर उसकी नियुक्ति निर्भर करेगी। बाद में ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें आपराधिक मुकदमा होने के आधार पर विभाग ने चयनित आरक्षियों को प्रशिक्षण पर जाने से रोक दिया। इन मामलों में एकल पीठों से ऐसे ही आदेश पारित हुए थे। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed