फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Three killers of son sentenced to life imprisonment based on elderly mother's testimony; justice served after

अदालत : बुजुर्ग मां की गवाही पर बेटे के तीन हत्यारों को आजीवन कारावास, 35 साल बाद मिला न्याय

Thu, 01 Oct 2026 02:03 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 01 Oct 2026 02:03 PM IST
सार

जिला अदालत ने 35 साल पुराने हत्या के मामले में 80 वर्षीय बुजुर्ग मां की गवाही पर तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दिया है।

विज्ञापन
Three killers of son sentenced to life imprisonment based on elderly mother's testimony; justice served after
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

जिला अदालत ने 35 साल पुराने हत्या के मामले में 80 वर्षीय बुजुर्ग मां की गवाही पर तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दिया है।अदालत ने रामधारी, मुंदर और फूलचंद्र को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से भी दंडित किया है। मुकदमे के दौरान अन्य नामजद आरोपियों की मृत्यु हो जाने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार आठ मार्च 1991 को करछना के महेवा गांव में हरिलाल मां शिवकली के साथ खेत में अरहर काट रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि रामधारी, मुंदर, फूलचंद्र समेत अन्य लोगों ने हरिलाल के साथ लाठी-डंडे और धारदार हथियारों से मारपीट की। हमले में हरिलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई।

विज्ञापन


घटना के बाद मामले की विवेचना कर आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमे की लंबी सुनवाई के दौरान मृतक की मां शिवकली ने अदालत में गवाही दी। उनकी गवाही के साथ अभियोजन ने अन्य मौखिक और चिकित्सीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। इसके बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed