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लॉकडाउन में फिलहाल बहुत राहत नहीं, शर्तों के साथ मिलेगी विदेशी मदिरा और बीयर

Mon, 04 May 2020 12:04 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 04 May 2020 12:04 AM IST
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There is no relief in lockdown right now, foreigners and beer will meet with conditions
wine

लॉकडाउन-तीन में फिलहाल कोई बड़ी राहत नहीं मिलने जा रही। शहरी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानें नहीं खुलेंगी। ग्रामीण इलाकों में भी एकल दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। कैब चलाने की छूट दी गई है लेकिन, कुछ शर्तों के साथ। वाहनों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। जिनको जिला प्रशासन से अनुमति है, वे ही चल पाएंगे।

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प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन-तीन के लिए विस्तृत गाइडलाइन रविवार को जारी कर दी। इसके अनुसार लॉकडाउन पहले की तरह ही लागू रहेगा। इसमें ऑरेंज जोन में शामिल जिलों में कुछ छूट दी गई है लेकिन शर्तों के साथ। इन क्षेत्रों में शाम सात से सुबह सात के बीच अधिक सख्ती रहेगी। दिन में भी लोग आवश्यक काम से ही निकल सकेंगे। जिले के भीतर तथा वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। जिन्हें अनुमति है, वे वाहन ही चल पाएंगे। गाइडलाइन में कैब चलाने की छूट दी गई है पर इसके लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा इसमें ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो लोग ही बैठ सकेंगे। 

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There is no relief in lockdown right now, foreigners and beer will meet with conditions
तैनात फोर्स। - फोटो : अमर उजाला।

पूर्व की तरह सिर्फ आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानें ही खुलेंगी। मॉल्स तथा अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग की पुरानी व्यवस्था बनी रहेगी। एकल दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन अफसरों के अनुसार शहरी क्षेत्र में इस तरह की कोई दुकान नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की दुकानें खुली रहेंगी। गाइडलाइन में शर्तों के साथ उद्योगों को खोलने की अनुमति दी गई है। 33 फीसदी कर्मचारियों की क्षमता के साथ निजी कार्यालय खोलने की भी अनुमति दी गई है। कई अन्य शर्तें भी लागू की गई हैं। अफसरों का कहना है कि विस्तृत दिशा-निर्देश के साथ इस पर एक-दो दिनों में निर्णय ले लिया जाएगा। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी का कहना है कि लॉकडाउन को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। 

There is no relief in lockdown right now, foreigners and beer will meet with conditions
police - फोटो : amar ujala

शर्तों के साथ खुलेंगी शराब की दुकानें

सोमवार से शराब की दुकानें खुलेंगी लेकिन कुछ शर्तों के साथ। दुकानें दिन में 10 से शाम सात बजे के बीच खुलेंगी लेकिन इसके लिए अनुमति लेनी होगी। इन पर भी सिर्फ विदेशी शराब की बिक्री होगी। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ऑरेंज जोन में शामिल जिलों में भी शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि, स्थानीय स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए अलग दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। इसके लिए देर रात तक विस्तृत गाइडलाइन तैयार की जा रही थी।

अफसरों के अनुसार हाट स्पॉट के तीन किमी की परिधि में कोई दुकान नहीं खुलेगी। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जिला आबकारी अधिकारी की ओर से शनिवार को एक आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार सिर्फ विदेशी शराब और बीयर की ही बिक्री होगी। देसी शराब नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति दिन में एक बार ही खरीद कर सकेगा। शराब खरीदने की अधिकतम मात्रा भी तय कर दी गई है।
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