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High Court : सीएम व विधायक पूजा पाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को नहीं मिली राहत
Wed, 19 Nov 2025 04:02 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 19 Nov 2025 04:02 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा विधायक पूजा पाल को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी उमेश यादव की अग्रिम जमानत अर्जी वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी है।
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पूजा पाल। विधायक
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा विधायक पूजा पाल को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी उमेश यादव की अग्रिम जमानत अर्जी वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया है।
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कर्नलगंज थाने में आरोपी के खिलाफ अधिवक्ता श्याम चंद पाल ने 16 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप लगाया था कि उसने सोशल मीडिया पर विधायक पूजा पाल और सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। याची ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। अधिवक्ता ने दलील दी कि याची की फर्जी आईडी बना कर आपत्तिजनक पोस्ट की गई है। उसे झूठा फंसाया गया है।
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वहीं, अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट के सामने आरोपी के पोस्ट को प्रस्तुत किया। कोर्ट ने कहा कि मामले में अग्रिम जमानत देने का आधार नहीं है। इस दौरान याची अधिवक्ता के अनुरोध पर याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी गई।
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