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Prayagraj News: हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद रेवती रमण सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कार्यवाही पर लगाई रोक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 22 Aug 2025 03:02 AM IST
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The High Court stayed the proceedings of the case filed against former MP Revati Raman Singh
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद रेवती रमण सिंह पर चुनाव में गड़बड़ी करने और आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि 18 सितंबर तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने रेवती रमण सिंह की अर्जी पर दिया।
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लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान करेली थाने में 25 मई 2024 को सब-इंस्पेक्टर मनीष कुमार राय ने पूर्व सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह, ड्राइवर चंद्रशेखर और लगभग 50 समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि मतदान के दिन रेवती रमण सिंह अपनी गाड़ी से एक मतदान केंद्र के सामने आकर रुके और अपने समर्थकों के साथ वोट डालने के लिए लोगों को उकसाया। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की। इस दौरान रेवती रमण सिंह की गाड़ी में सपा का झंडा लगा हुआ था और तलाशी में तीन और झंडे मिले। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए समन आदेश जारी किया। रेवती रमण सिंह ने समन आदेश सहित मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
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