फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   The court reprimanded the arbitrariness of the police

करारी पुलिस की मनमानी पर लगाई फटकार

Mon, 06 Apr 2020 12:27 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 06 Apr 2020 12:27 AM IST
विज्ञापन
The court reprimanded the arbitrariness of the police
करारी पुलिस की मनमानी पर कोर्ट ने लगाई फटकार
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। गलत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी युवक को चालान भेजने पर एसीजेएम कोर्ट ने करारी पुलिस को जमकर फटकार लगाई। साथ ही हिदायत दी कि वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए इस तरह के मामलों में दोबारा किसी का चालान नहीं किया जाए।

चायल कस्बा निवासी श्यामपाल ने एक घटना को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। पुलिस ने श्यामपाल के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस ने आधी रात को घर में दबिश देकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अगले दिन चालान न्यायालय भेज दिया। आरोपी युवक के अधिवक्ता हरिणांक द्विवेदी ने कोर्ट में जमानत अर्जी दी। इस पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम विजय कुमार की कोर्ट ने करारी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने सवाल किया कि किन परिस्थितियों में आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में धारा 384 लगाई गई। कोर्ट ने आरोपी की बेल मंजूर करने के साथ ही लॉक डाउन की अवधि में सात साल तक की सजा वाले मुकदमे के आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं करने की भी हिदायत दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed