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High Court : ज्ञानवापी तहखाने में हिन्दू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार के खिलाफ इंतजामियां कमेटी पहुंची हाईकोर्ट

Thu, 01 Feb 2024 03:17 PM IST
विनोद सिंह अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 01 Feb 2024 03:17 PM IST
सार

ज्ञानवापी तहखाने में हिंदू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार के मामले में वाराणसी जिला जज के फैसले के खिलाफ इंतजामियां कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिला जज के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। 

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The arrangement committee reached the High Court against the right of worship given to the Hindu side in the b
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

वाराणसी जिला जज द्वारा ज्ञानवापी तहखाने में हिंदू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार के खिलाफ अंजुमने इंतजामियां कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इंतजामिया कमेटी ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल करते हुए जिला जज के 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। इंतजामियां कमेटी के अधिवक्ताओं ने केस पर तुरंत सुनवाई करने की मांग की।

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उन्होंने मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया। लेकिन, कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया और मामले को प्रक्रिया के तहत सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री विभाग से संपर्क करने को कहा है। उधर, इसी मामले में हिन्दू पक्ष वादी शैलेन्द्र कुमार पाठक की ओर से कैविएट दाखिल किया है। कैविएट में मांग की गई है कि अगर इंतजामिया कमेटी कोई याचिका दाखिल करती है तो मामले में कोई भी आदेश करने से पहले उनका पक्ष सुना जाय।

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