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16 साल में भी तय नहीं हो पाई विरासत दर्ज करने की अर्जी

Sat, 12 Dec 2020 01:26 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Dec 2020 01:26 AM IST
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The application to register a legacy could not be decided even in 16 years
प्रयागराज। आजमगढ़ की फूलपुर तहसील में विरासत दर्ज करने की अर्जी पिछले 16 वर्षों से लंबित है। हाईकोर्ट ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार फूलपुर को तलब कर लिया है। उनको विरासत दर्ज करने के हलफनामे के साथ कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। याची सुभाषचंद्र की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने दिया है।
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कोर्ट ने तहसीलदार को तीन माह में विरासत दर्ज करने की कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दायर की गई हैं। याची अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एक तो केस की फाइल नहीं मिल रही, दूसरे अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इसके लिए तहसीलदार को अवमानना में दंडित किया जाए। इस पर कोर्ट ने तहसीलदार को अनुपालन हलफनामे के साथ 12 जनवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है।
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