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अध्यापक भर्ती : टीजीटी भर्ती 2011 में प्रतीक्षा सूची वालों पर निर्णय लेने का निर्देश
Fri, 04 Sep 2020 08:19 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 04 Sep 2020 08:19 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ट्विटर
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी भर्ती 2011 की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के मामले में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को तीन माह में नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचीगण अपना प्रत्यावेदन बोर्ड को दें और बोर्ड उस पर उचित निर्णय लेकर उनको अवगत कराए। कौशलेश चंद्र और चार अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की।
याचीगण के अधिवक्ता ओपीएस राठौर और चंद्रभूषण यादव का कहना था कि टीजीटी भर्ती 2011 के विज्ञापन के तहत याचीगण ने हिंदी, संस्कृत और विज्ञान विषयों के लिए आवेदन किया था। आठ अप्रैल 2019 को मेरिट लिस्ट जारी की गई।
लिस्ट की प्रतीक्षा सूची में याचीगण का नाम शामिल है। उन्होंने चयन बोर्ड को नियुक्ति के लिए प्रत्यावेदन भी दिया मगर उनके प्रत्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। कोर्ट ने याचीगण को कोर्ट के आदेश की प्रति के साथ नए सिरे से प्रत्यादवेदन देने का निर्देश दिया है और बोर्ड को इस तीन माह में उचित निर्णय लेने के लिए कहा है।
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याचीगण के अधिवक्ता ओपीएस राठौर और चंद्रभूषण यादव का कहना था कि टीजीटी भर्ती 2011 के विज्ञापन के तहत याचीगण ने हिंदी, संस्कृत और विज्ञान विषयों के लिए आवेदन किया था। आठ अप्रैल 2019 को मेरिट लिस्ट जारी की गई।
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लिस्ट की प्रतीक्षा सूची में याचीगण का नाम शामिल है। उन्होंने चयन बोर्ड को नियुक्ति के लिए प्रत्यावेदन भी दिया मगर उनके प्रत्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। कोर्ट ने याचीगण को कोर्ट के आदेश की प्रति के साथ नए सिरे से प्रत्यादवेदन देने का निर्देश दिया है और बोर्ड को इस तीन माह में उचित निर्णय लेने के लिए कहा है।
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