{"_id":"5fca5b598ebc3ecfa71a30d1","slug":"tariq-murder-accused-s-bail-granted","type":"story","status":"publish","title_hn":"तारिक हत्याकांड के अभियुक्त की जमानत मंजूर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
तारिक हत्याकांड के अभियुक्त की जमानत मंजूर
Fri, 04 Dec 2020 09:22 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 04 Dec 2020 09:22 PM IST
विज्ञापन
court
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के चर्चित तारिक हत्याकांड के अभियुक्त सुरेंद्र कुमार की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। सुरेंद्र की जमानत पर न्यायमूर्ति डीके सिंह ने सुनवाई की। याची पर आरोप है कि उसने सह अभियुक्त विनय और त्रिलोकी के साथ मिलकर 23 फरवरी 2020 को तारिक को उस समय गोली मार दी थी जब वह अपने दो भाइयों के साथ मकान के बारजे पर खड़ा था।
दोनों उस वक्त सीएए-एनआरसी को लेकर चल रहे आंदोलन को अपने घर से खड़े होकर देख रहे थे। घटना में सुरेंद्र की भूमिका तारिक को गाली देने और मारने के लिए उकसाने की बताई गई। याची का कहना था कि वह निर्दोष है और घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं है। याची 23 जून 2020 से जेल में बंद है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इस मामले में मुख्य अभियुक्त विनय की जमानत हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है।
विज्ञापन
दोनों उस वक्त सीएए-एनआरसी को लेकर चल रहे आंदोलन को अपने घर से खड़े होकर देख रहे थे। घटना में सुरेंद्र की भूमिका तारिक को गाली देने और मारने के लिए उकसाने की बताई गई। याची का कहना था कि वह निर्दोष है और घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं है। याची 23 जून 2020 से जेल में बंद है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इस मामले में मुख्य अभियुक्त विनय की जमानत हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है।
विज्ञापन