फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   stay order on arrest of Abdulla Azam.

अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी पर रोक

Wed, 08 May 2019 01:06 AM IST
Prayagraj Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 08 May 2019 01:06 AM IST
विज्ञापन
stay order on arrest of Abdulla Azam.
अबदुल्ला आजम खां - फोटो : ANI

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रामपुर कोतवाली में दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अधिवक्ता इमरान उल्लाह व कमरुल हसन सिद्दीकी को सुनकर दिया है।

विज्ञापन


कोर्ट ने याचिका पर जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख लगाई है। मामले के तथ्यों के अनुसार अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ आईपीसी की धारा 171 जी व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत रामपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। याचिका में कहा गया है कि एफआईआर से किसी संज्ञेय अपराध का कारित होना नहीं प्रतीत होता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed