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अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी पर रोक
Wed, 08 May 2019 01:06 AM IST
विनोद सिंह
Prayagraj
Prayagraj
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 08 May 2019 01:06 AM IST
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अबदुल्ला आजम खां
- फोटो : ANI
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रामपुर कोतवाली में दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अधिवक्ता इमरान उल्लाह व कमरुल हसन सिद्दीकी को सुनकर दिया है।
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कोर्ट ने याचिका पर जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख लगाई है। मामले के तथ्यों के अनुसार अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ आईपीसी की धारा 171 जी व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत रामपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। याचिका में कहा गया है कि एफआईआर से किसी संज्ञेय अपराध का कारित होना नहीं प्रतीत होता है।
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