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Prayagraj : राजस्व परिषद में मामलों की सुनवाई के लिए तीन सदस्यीय पीठ के गठन के आदेश पर रोक, सरकार से जवाब तलब
Wed, 05 Aug 2026 06:08 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 05 Aug 2026 06:08 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में सभी मामलों की प्रारंभिक सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ से कराने संबंधी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से एक हफ्ते में जवाब तलब किया है।
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राजस्व परिषद।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में सभी मामलों की प्रारंभिक सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ से कराने संबंधी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से एक हफ्ते में जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की अदालत ने बार एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, प्रयागराज की याचिका पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने सरकार से विस्तृत जानकारी तलब की थी।
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याची एसोसिऐशन की ओर से दलील दी गई कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम 10 और 12 राजस्व परिषद के अध्यक्ष को प्रत्येक मामले की प्रारंभिक सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष कराने का अधिकार नहीं देते। अब तक केवल बड़े पीठ को संदर्भित मामलों में ही तीन सदस्यीय पीठ गठित करने की परंपरा रही है। यदि गांव सभा और राज्य पक्षकार होने वाले लगभग सभी मामलों में तीन सदस्यीय पीठ गठित की गई तो राजस्व परिषद का नियमित कामकाज ठप हो जाएगा। वहीं, सरकार की ओर से शासनादेश के संदर्भ में ठोस तर्क न दिए जाने के बाद कोर्ट ने विवादित आदेश को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया।
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