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हाईकोर्ट : आईटीआई में आउटसोर्सिंग से फोरमैन अनुदेशक भर्ती पर रोक, कोर्ट ने दिया आदेश

Sat, 26 Sep 2026 03:07 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 26 Sep 2026 03:07 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में आउटसोर्सिंग से फोरमैन अनुदेशक के पद भरने के शासनादेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

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Stay on recruitment of Foreman Instructors in ITIs through outsourcing; Court issues order.
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में आउटसोर्सिंग से फोरमैन अनुदेशक के पद भरने के शासनादेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी शासनादेश वैधानिक सेवा नियमावली का उल्लंघन नहीं कर सकता।

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हालांकि, नियमों के तहत नियमित भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अखिलेश कुमार सिंह की याचिका पर दिया। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि 24 जून का शासनादेश सेवा नियमावली 2021 के विपरीत है। कोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। याची को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। 

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