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High Court : वैवाहिक विवाद में सास-ससुर के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कार्यवाही पर रोक
Mon, 13 Oct 2025 05:12 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 13 Oct 2025 05:12 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के एक वैवाहिक विवाद में सास-ससुर पर दर्ज मुकदमे की पूरी कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने नरेश कुमार मल्होत्रा और उनकी पत्नी की याचिका पर दिया।
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अदालत
- फोटो : ANI
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के एक वैवाहिक विवाद में सास-ससुर पर दर्ज मुकदमे की पूरी कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने नरेश कुमार मल्होत्रा और उनकी पत्नी की याचिका पर दिया।
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मेरठ निवासी नरेश मल्होत्रा व उनकी पत्नी अपने बड़े बेटे के साथ पंजाब में रह रहे थे। उनके छोटे बेटे अंकुश मल्होत्रा की शादी मेघा से वर्ष 2011 में हुई। कुछ विवाद के चलते मेघा ने पति व याचीगण पर विभिन्न आरोप लगाते हुए घरेलू हिंसा व आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने याचीगण के खिलाफ समन आदेश जारी किया।
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ऐसे में याची ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि शादी के बाद से ही याची अलग पंजाब में रहते हैं। विपक्षी बहू ने उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट ने पक्षों को सुनकर सास-ससुर के विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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