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High Court : अवर अभियंता के निलंबन पर रोक, बिजली के तार की चपेट में आकर हुई थी दो गायों की मौत
Mon, 13 Jul 2026 03:24 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 13 Jul 2026 03:24 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया में बिजली तार के लटकने से करंट की चपेट में आकर दो गायों की मौत के मामले में निलंबित अवर अभियंता सुनील कुमार प्रजापति के निलंबन आदेश पर रोक लगा दिया है।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया में बिजली तार के लटकने से करंट की चपेट में आकर दो गायों की मौत के मामले में निलंबित अवर अभियंता सुनील कुमार प्रजापति के निलंबन आदेश पर रोक लगा दिया है। साथ ही विभाग से तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकलपीठ ने निलंबन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया कि बरियारपुर उपकेंद्र से निकलने वाली 11 केवी लाइन के तार लटके होने के से दो गायों की मौत हुई थी। घटना के बाद मुख्य अभियंता ने उन्हें लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया था। इसके खिलाफ उन्हाेंने हाईकोर्ट का रुख किया।
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याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि विभागीय सेवा नियमावली के तहत निलंबन तभी किया जा सकता है, जब आरोप इतने गंभीर हों कि उनके सिद्ध होने पर कठोर दंड दिया जा सके। लिहाजा, कोर्ट ने निलंबन आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही स्पष्ट किया है कि विभागीय जांच इस अंतरिम आदेश से प्रभावित हुए बिना जारी रहेगी। इसमें याची को पूरा सहयोग करना होगा। निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी हो तो विभाग याची का तबादला किसी अन्य स्थान पर कर सकता है।
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