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राज्य सरकार की वैट वसूली अधिकारिता को कोर्ट में चुनौती
Tue, 07 May 2019 04:09 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Tue, 07 May 2019 04:09 AM IST
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कोर्ट के आदेश
- फोटो : amar ujala
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केंद्र सरकार द्वारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर सेल टैक्स वसूली के बाद राज्य सरकार द्वारा वैट वसूली की अधिकारिता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मेसर्स कंप्यूटर साइंस कार्पोरेशन गौतमबुद्धनगर की याचिका को सुनवाई हेतु 14 मई को पेश करने का निर्देश दिया है।
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याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति भारती सप्रू तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ कर रही है। राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की है। सरकार का कहना है कि वसूली नोटिस के खिलाफ याची को अपील दाखिल करने और उसके बाद पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का वैकल्पिक अधिकार प्राप्त है।
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ऐसा न कर उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।जो खारिज होने योग्य है। जब कि याची का कहना है कि राज्य सरकार को वसूली का क्षेत्राधिकार ही नही है। कोर्ट ने याची अधिवक्ता को 14 मई तक सरकार के हलफनामे का जवाब देने का समय दिया है।
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