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high Court : न्यायिक आयोग को सुरक्षा नहीं देने पर एसएसपी तलब, कोर्ट ने कहा- यह गैरजिम्मेदाराना व्यवहार

Wed, 09 Jul 2025 07:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 09 Jul 2025 07:04 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तालाब और सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग को पुलिस सुरक्षा मुहैया नहीं कराने के मामले में गोरखपुर के एसएसपी को 16 जुलाई दोपहर दो बजे कोर्ट में तलब किया है।

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SSP summoned for not providing security to judicial commission, court said- this is irresponsible behavior
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तालाब और सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग को पुलिस सुरक्षा मुहैया नहीं कराने के मामले में गोरखपुर के एसएसपी को 16 जुलाई दोपहर दो बजे कोर्ट में तलब किया है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकलपीठ ने कोर्ट के आदेश की इस अवहेलना को प्रथम दृष्टया सबसे गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार बताया है।

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कोर्ट ने एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगा है कि वे न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय, गोरखपुर को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने में विफल क्यों रहे। भानु प्रताप और अन्य ने जनहित याचिका दाखिल कर ग्राम कटया, टप्पा हवेली, तहसील खजनी में तालाब की भूमि पर कथित अतिक्रमण और अवैध निर्माण का आरोप लगाया था।

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अदालत ने 22 मई 2025 को न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय, गोरखपुर को भूमि सर्वेक्षण के लिए आयोग बनाया था। आयोग को एक सर्वेक्षण अमीन, लोक निर्माण विभाग के तकनीकी विशेषज्ञ और एसएसपी की ओर से पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाना था, ताकि काम सुचारू रूप से चल सके।

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न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद एसएसपी गोरखपुर ने पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया। उन्होंने बातचीत से लोगों को शांत कराते हुए सर्वेक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया। 

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