फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Sri Krishna Janmabhoomi: Argument of Muslim side - Hearing should be done on representative case

UP : हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अर्जी, कहा-श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सिर्फ एक ही केस पर हो सुनवाई

Fri, 01 Aug 2025 07:43 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 01 Aug 2025 07:43 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष ने अर्जी दाखिल कर सिर्फ प्रतिनिधि वाद भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और चार अन्य (17/2023) पर सुनवाई करने तथा अन्य 17 केसों पर रोक लगाने की मांग की है।

विज्ञापन
Sri Krishna Janmabhoomi: Argument of Muslim side - Hearing should be done on representative case
श्रीकृष्ण जन्मभूमि। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष ने अर्जी दाखिल कर सिर्फ प्रतिनिधि वाद भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और चार अन्य (17/2023) पर सुनवाई करने तथा अन्य 17 केसों पर रोक लगाने की मांग की है। यह अर्जी शाही ईदगाह की प्रबंध समिति के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अधिवक्ता नसीरउज्जमा के माध्यम से दाखिल की है।

विज्ञापन


मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर को लेकर कई भक्तों और संगठनों ने अलग-अलग 18 वाद दायर कर रखे हैं। 18 जुलाई 2025 को वाद संख्या-17 को प्रतिनिधि वाद बनाए जाने की अर्जी कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। मामले में अब मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ प्रतिनिधि वाद पर सुनवाई किए जाने के लिए अर्जी दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सभी 18 केसों में मुद्दा एक ही हैं और सभी वादी अपने को भगवान श्रीकृष्ण का भक्त बताते हैं। ऐसे में एक जैसे मामलों की अलग-अलग सुनवाई से अदालतों पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा और एक ही मुद्दे पर अलग-अलग फैसले आने की आशंका बनी रहेगी।
विज्ञापन


मुस्लिम पक्ष ने अर्जी में कहा कि हाईकोर्ट ने पहले ही वाद संख्या 17/2023 को प्रतिनिधि वाद घोषित कर दिया है। ऐसे में प्रतिनिधि वाद में जो भी फैसला आएगा, वे सभी भक्तों के लिए मान्य होगा। ऐसे में बाकी सभी 17 वादों की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए ताकि प्रतिनिधि वाद बनाए जाने का उद्देश्य पूरा हो सके। मुस्लिम पक्ष ने अदालत से मांग की है कि वाद संख्या 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 9/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 15/2023, 16/2023 और 18/2023 में आगे की सभी कार्यवाहियों पर तत्काल रोक लगाई जाए और सिर्फ प्रतिनिधि वाद पर सुनवाई हो। खास बात यह है कि एक वाद को प्रतिनिधि वाद बनाए जाने पर अन्य वादकारियों ने भी फैसले को चुनाैती दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed