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इलाहाबाद हाईकोर्ट: सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले कथित पाकिस्तानी को सशर्त जमानत, 75 साल है उम्र

Tue, 13 Oct 2026 09:59 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: Akash Dubey Updated Tue, 13 Oct 2026 09:59 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेज से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के आरोपी 75 वर्षीय कथित पाकिस्तानी सेराजुल को सशर्त जमानत दी। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने दिया।

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Conditional bail for alleged Pakistani national who availed benefits of government schemes
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के आरोप में जेल में बंद कथित पाकिस्तानी को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने सेराजुल की जमानत अर्जी पर दिया है। 

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कुशीनगर के पटहेरवा थाने में सेराजुल के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना व अन्य आरोप में एफआईआर दर्ज है। आरोप है कि वह पाकिस्तानी है। वह फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा था। साथ ही नागरिकता प्राप्त करने के लिए झूठी जानकारी देने व प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध प्रवेश करने का भी आरोप है। याची 11 जून 2025 से जेल में बंद है। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की। 

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अधिवक्ता ने दलील दी कि याची की उम्र 75 वर्ष है। वह भारत सरकार की ओर से जारी दीर्घकालिक वीजा पर रह रहा था। संबंधित दिशा-निर्देशों के तहत ऐसे वीजाधारकों को ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाने की पात्रता है। याची बचपन से भारत में रह रहा था। बीच में छह वर्ष तक अपनी मां के साथ पाकिस्तान में रहा था। उसके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। 

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