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राजबब्बर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, पोलिंग बूथ में मारपीट का आरोप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Updated Wed, 21 Nov 2018 05:00 AM IST
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राजबब्बर (फाइल फोटो)
पोलिंग बूथ में घुस कर मतदान अधिकारी से मारपीट करने के मुकदमे में कोर्ट में उपस्थित न होने पर स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अभिनेता राजबब्बर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
प्रकरण की अगली सुनवाई सात जनवरी 2019 को होगी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने जेष्ठ अभियोजन अधिकारी हरिओंकार सिंह, राधाकृष्ण मिश्र और लाल चन्दन को सुनकर दिया है।
घटना दो मई 1996 की लखनऊ के वजीरगंज थाने की है। आरोप है कि तत्कालीन सपा प्रत्याशी राजबब्बर मतदान स्थल में घुस आए और मतदान अधिकारी पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया।
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इस बात से इंकार करने पर राजबब्बर और उनके साथ आए अरविंद यादव ने पीठासीन अधिकारी को मारापीटा था। वादी श्रीकृष्ण सिंह ने मारपीट और आचार संहिता के उल्लंघन की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मुकदमे का मूल अभिलेख वजीरगंज थाने से गायब हो गया था। सीजेएम के आदेश पर विवेचक अयोध्या प्रसाद वर्मा ने प्रमाणित छाया प्रति कोर्ट में 2003 में दाखिल किया था। स्पेशल कोर्ट ने राजबब्बर को नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद उपस्थित नहीं हुए है।
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प्रकरण की अगली सुनवाई सात जनवरी 2019 को होगी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने जेष्ठ अभियोजन अधिकारी हरिओंकार सिंह, राधाकृष्ण मिश्र और लाल चन्दन को सुनकर दिया है।
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घटना दो मई 1996 की लखनऊ के वजीरगंज थाने की है। आरोप है कि तत्कालीन सपा प्रत्याशी राजबब्बर मतदान स्थल में घुस आए और मतदान अधिकारी पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया।
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इस बात से इंकार करने पर राजबब्बर और उनके साथ आए अरविंद यादव ने पीठासीन अधिकारी को मारापीटा था। वादी श्रीकृष्ण सिंह ने मारपीट और आचार संहिता के उल्लंघन की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मुकदमे का मूल अभिलेख वजीरगंज थाने से गायब हो गया था। सीजेएम के आदेश पर विवेचक अयोध्या प्रसाद वर्मा ने प्रमाणित छाया प्रति कोर्ट में 2003 में दाखिल किया था। स्पेशल कोर्ट ने राजबब्बर को नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद उपस्थित नहीं हुए है।