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High Court : दुष्कर्म मामले में आरोपी को फंसाने की एसपी जालौन करें जांच, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Tue, 19 Nov 2024 04:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 19 Nov 2024 04:27 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच करते समय पुलिस अधीक्षक वकालतनामे पर विपक्षी के हस्ताक्षर की जांच कर रिपोर्ट अगली तारीख 12 दिसंबर को पेश करें। तब तक मुकदमे की कार्यवाही पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।

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SP Jalaun should investigate to implicate the accused in rape case, High Court ordered
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी को दुष्कर्म मामले में आरोपी को गलत तरीके से फंसाने की जांच करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की अदालत ने दिया। कोर्ट ने जिला न्यायाधीश जालौन को अदालत के कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच का आदेश भी दिया।

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कोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच करते समय पुलिस अधीक्षक वकालतनामे पर विपक्षी के हस्ताक्षर की जांच कर रिपोर्ट अगली तारीख 12 दिसंबर को पेश करें। तब तक मुकदमे की कार्यवाही पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।

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अपीलार्थी उमा शंकर यादव पर दुष्कर्म व पाॅक्सो में मामला दर्ज किया गया था। याची ने इसे चुनौती देते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की। याची के वकील ने दलील दी कि पीड़िता वादी और गवाहों का पता नहीं चल पाया है और पते भी गलत मिले हैं। कोर्ट ने कहा यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। 

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