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Rewati Raman : पूर्व सांसद रेवती रमण सिंह के खिलाफ जीडी में तस्करा, नोटिस पर नहीं किया दस्तखत

Mon, 27 May 2024 07:43 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 27 May 2024 07:43 AM IST
सार

करेली में मंडलीय राजस्व प्रशिक्षण केंद्र मतदान केंद्र के बाहर हुए हंगामे के बाद पुलिस ने शनिवार को पूर्व सांसद को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, आचार संहिता व धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।

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Smuggling in GD against former MP Rewati Raman Singh, notice not signed
पूर्व सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

करेली थाने की पुलिस ने गठबंधन प्रत्याशी के पिता व पूर्व सांसद रेवती रमण सिंह के खिलाफ अपनी जीडी में तस्करा डाला है। इसमें दर्ज किया गया है कि है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्होंने नोटिस पर दस्तखत करने से इंकार कर दिया। उधर इस मामले में आरोपी बनाए गए अज्ञात लोगों की पहचान के लिए सीसीटीवी व वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

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करेली में मंडलीय राजस्व प्रशिक्षण केंद्र मतदान केंद्र के बाहर हुए हंगामे के बाद पुलिस ने शनिवार को पूर्व सांसद को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, आचार संहिता व धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मुकदमा सात सात से कम की सजा वाली धाराओं में होने के कारण पूर्व सांसद को नोटिस थमाया गया। हालांकि उन्होंने इस पर दस्तखत करने से इंकार कर दिया। इस पर पुलिस ने उनके खिलाफ जीडी में तस्करा डाल दिया।

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उधर मतदान के दौरान नारेबाजी, हंगामा करने व पुलिसकर्मियों से विवाद करने वाले अज्ञात आरोपियों की भी पहचान शुरू कर दी गई है। इसके लिए सीसीटीवी व वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दरअसल घटना के दौरान पुलिसकर्मियों ने भी मोबाइल से रिकॉर्डिंग की थी। वीडियो फुटेज से हंगामे में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

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यह है पूरा मामला
 

पूर्व सांसद रेवती रमण सिंह के मतदान केंद्र के बाहर पहुंचने के बाद शनिवार शाम हंगामा हो गया था। इसके बाद सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, आचार संहिता उल्लंघन के साथ चुनाव प्रभावित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उन्हें मय चालक हिरासत में ले लिया गया था। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। मुकदमे में उनके चालक चंद्रशेखर व 50 अज्ञात समर्थकों को भी आरोपी बनाया गया है।

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