{"_id":"610810d6c726643d38524b1b","slug":"sister-in-law-bail-application-rejected-in-the-murder-of-a-married-woman","type":"story","status":"publish","title_hn":"विवाहिता की हत्या में जेठानी की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
विवाहिता की हत्या में जेठानी की जमानत अर्जी खारिज
Mon, 02 Aug 2021 09:05 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 02 Aug 2021 09:05 PM IST
सार
दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को मार डालने की आरोपित जेठानी की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। यह आदेश अपर सेशन जज संजय कुमार शुक्ल ने एडीजीसी...
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को मार डालने की आरोपित जेठानी की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। यह आदेश अपर सेशन जज संजय कुमार शुक्ल ने एडीजीसी अखिलेश सिंह बिसेन एवं आरोपित आशा देवी व बजराही के जमानत प्रार्थना पत्र पर उनके अधिवक्ता के तर्कों को सुन कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार विवाहिता को दहेज के लिए मजबूर करना, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, मारना पीटना, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई है, मामले की परिस्थितियों अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है।
सोरांव थाने पर रामसूरत ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी लड़की सविता की शादी दिसंबर 2015 में गुलाब निवासी रईया के साथ हुई थी। पति के उकसाने पर जेठ जसवंत व जय सिंह ,जेठानी सरीला व आशा देवी एवं बजराही मारते-पीटते थे। सविता ने 11 अप्रैल को फोन कर बताया कि पिताजी पैसा लेकर नहीं आओगे तो यह लोग मार डालेंगे। 12 अप्रैल 2020 को जब पहुंचा तो लड़की को सरदार पटेल अस्पताल ले गए थे जहां से स्वरूप रानी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। संवाद
युवक की हत्या में जमानत खारिज
जिला न्यायालय ने युवक की हत्या में आरोपी मनोज और शिव कुमार उर्फ मुगे की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज अमरजीत त्रिपाठी ने डीजीसी गुलाब अग्रहरी को सुन कर दिया है। घटना 5 जून 2021 की रात की थाना बारा की है। वादी विजयपाल कुशवाहा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र संदीप कुमार कुशवाहा (20) घर के बाहर चारपाई पर सोया था। आरोप है कि अभियुक्त गण आए और चौपड़ से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसकी इलाज के दौरान 30 जून 2021 को मृत्यु हो गई। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
सोरांव थाने पर रामसूरत ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी लड़की सविता की शादी दिसंबर 2015 में गुलाब निवासी रईया के साथ हुई थी। पति के उकसाने पर जेठ जसवंत व जय सिंह ,जेठानी सरीला व आशा देवी एवं बजराही मारते-पीटते थे। सविता ने 11 अप्रैल को फोन कर बताया कि पिताजी पैसा लेकर नहीं आओगे तो यह लोग मार डालेंगे। 12 अप्रैल 2020 को जब पहुंचा तो लड़की को सरदार पटेल अस्पताल ले गए थे जहां से स्वरूप रानी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। संवाद
विज्ञापन
युवक की हत्या में जमानत खारिज
जिला न्यायालय ने युवक की हत्या में आरोपी मनोज और शिव कुमार उर्फ मुगे की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज अमरजीत त्रिपाठी ने डीजीसी गुलाब अग्रहरी को सुन कर दिया है। घटना 5 जून 2021 की रात की थाना बारा की है। वादी विजयपाल कुशवाहा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र संदीप कुमार कुशवाहा (20) घर के बाहर चारपाई पर सोया था। आरोप है कि अभियुक्त गण आए और चौपड़ से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसकी इलाज के दौरान 30 जून 2021 को मृत्यु हो गई। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संवाद
विज्ञापन