रात 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें, शासन से जारी गाइडलाइन प्रयागराज में भी होगी लागू
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिले में अब दुकानें रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। शाम सात बजे तक ही दुकानें खोले जाने के आदेश की अवधि सोमवार को खत्म हो गई। इसके अलावा अनलॉक-4 के अंतर्गत शासन की ओर से पूरे प्रदेश के लिए जारी गाइडलाइन यहां भी लागू की जाएगी। नई गाइडलाइन मंगलवार से लागू होगी और 30 सितंबर तक प्रभावरी रहेगी।
डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने 22 अगस्त को आदेश जारी कर शाम सात बजे के बाद दुकानें खोले जाने पर रोक लगा दी थी। डीएम की ओर से जारी संशोधित गाइडलाइन में सुबह नौ से शाम सात बजे तक ही दुकानें खोले जाने की अनुमति थी। डीएम का यह आदेश अनलॉक-3 के अंतर्गत 31 अगस्त तक प्रभावी था। यानी, यह अवधि सोमवार को समाप्त हो गई।
इसके अलावा शासन की ओर से अनलॉक-4 की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसके तहत बाजार खोलने की पुरानी व्यवस्था ही बहाल रखी गई है। इसके तहत दुकानें सुबह से रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी। हालांकि शनिवार और रविवार को सभी जगहों पर बंदी रहेगी। अनलॉक-4 में कई अन्य गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है।