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High Court : हत्या, मारपीट, आपराधिक षड़यंत्र में फिरोजाबाद विधायक को झटका
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 14 Jan 2023 12:32 AM IST
सार
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याची ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत फिरोजाबाद विशेष न्यायालय एमपीएमएलए कोर्ट की पूरी कार्रवाई को रद्द करने और केस की सुनवाई किसी और जिले की सक्षम विशेष न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की मांग की थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिरोजाबाद के विधायक रामबीर सिंह को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ फिरोजाबाद एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही हत्या, मारपीट सहित आपराधिक षड़यंत्र केस की सुनवाई को आगरा एमपीएमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। साथ ही अभियोजन पक्ष को और गवाहों का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने रामपाल सिंह की दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है।
याची ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत फिरोजाबाद विशेष न्यायालय एमपीएमएलए कोर्ट की पूरी कार्रवाई को रद्द करने और केस की सुनवाई किसी और जिले की सक्षम विशेष न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की मांग की थी। याची ने विधायक सहित पांच लोगों के खिलाफ फिरोजाबाद के जसराना थाने में आईपीसी की धारा 147, 149, 302, 307 और 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
विवेचना के बाद एमपीएमएलए कोर्ट ने चार लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत 10-10 साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष मामले में चार गवाह ही पेश कर सका। याची की ओर से कहा गया कि प्रतिवादी विधायक सुनवाई जल्दी पूरा नहीं कराना चाहता है। साथ ही और गवाहों की गवाही भी नहीं होने दे रहा है। कोर्ट ने केस का स्थानांतरण आगरा एमपीएमएलए कोर्ट स्थानांतरित करते हुए याची की अर्जी और गवाहों को समन कर निरीक्षण करने का आदेश दिया है। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह ने पक्ष रखा।
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