हाईकोर्ट : बाहुबली मुख्तार को हाईकोर्ट से झटका, गैंगस्टर के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 16 Dec 2022 07:02 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के खिलाफ याचिका अर्थहीन करार देते हुए खारिज कर दी है। विशेष अदालत गाजीपुर द्वारा 10 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया।
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मुख्तार अंसारी
- फोटो : सोशल मीडिया।