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पुराने राजस्व मामले इसी माह निपटाएं : जिलाधिकारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jul 2026 01:55 AM IST
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Settle pending revenue cases this month: District Magistrate
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शुक्रवार को राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को इसी माह तक पांच साल से अधिक पुराने राजस्व मामलों को अनिवार्य रूप से निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।
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बैठक में लंबित कोर्ट केस और अंश निर्धारण सहित अन्य कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि जुलाई के बाद पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित कोई प्रकरण कोर्ट में नहीं रहना चाहिए।
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तीन वर्ष से अधिक लंबित वादों और राजस्व प्रकरणों को भी शीर्ष प्राथमिकता पर निपटाने को कहा गया। म्यूटेशन से संबंधित सभी लंबित मामलों को जल्द निस्तारित करने के सख्त निर्देश दिए गए।
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एक सप्ताह बाद म्यूटेशन संबंधी प्रकरण लंबित पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। अभिलेख त्रुटि सुधार से संबंधित एक वर्ष से लंबित प्रकरणों को भी शून्य करने का आदेश दिया गया। डीएम ने धारा 34, 80 और 116 से संबंधित प्रकरणों में अभियान चलाने को कहा।
इन तहसीलों की प्रदेश स्तर पर रैंकिंग संतोषजनक नहीं है। धारा 116 के पांच वर्ष से अधिक पुराने मामले इसी माह निस्तारित किए जाएं। धारा 24 के तीन वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों को भी इसी माह समाप्त करने के निर्देश दिए गए। फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में तेजी लाने का आदेश दिया गया।

अंश निर्धारण से संबंधित कार्यों को 30 जुलाई तक समाप्त करने को कहा गया। राजस्व मुकदमों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो। जमीनी विवादों को मौके पर जाकर निष्पक्ष तरीके से निपटाया जाए।
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