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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Sentenced to one month to two lawyers in contempt

अवमानना में दो वकीलों को एक-एक माह की सजा

Tue, 21 Apr 2015 11:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद Updated Tue, 21 Apr 2015 11:53 PM IST
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हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में दोषी पाए गए महराजगंज जिले के वकीलों को एक-एक माह कैद की सजा सुनाई है। अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव और सतीश चंद्र श्रीवास्तव पर दो-दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोनों अगले छह माह तक वकालत नहीं कर सकेंगे। हालांकि कोर्ट ने इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने की मोहलत देते हुए अगले 60 दिनों तक सजा के अमल पर रोक लगा दी है।
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न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति शशिकांत की खंडपीठ ने दोनों अधिवक्ताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। वकीलों के खिलाफ मजिस्ट्रेट शैलेंद्र यादव से दुर्व्यवहार करने पर अवमानना की शिकायत की गई थी। दोनों वकीलों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफ किए जाने की प्रार्थना की थी। खंडपीठ ने कहा कि दोनों आपराधिक अवमानना के दोषी हैं इसलिए सजा पाने के हकदार हैं। जिला जज महराजगंज को भी निर्देश दिया है कि वह दोनों अधिवक्ताओं के आचरण पर अगले छह माह तक नजर रखेंगे और यदि कोई विपरीत आचरण की शिकायत मिलती है तो हाईकोर्ट को इसकी रिपोर्ट तत्काल भेजें।
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