फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Sentenced: 10 years imprisonment to the accused for raping a minor

सुनाई सजा : नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी को 10 साल की कैद

Mon, 17 Jan 2022 10:45 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 17 Jan 2022 10:45 PM IST
सार

प्रकरण झूंसी थाने का है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2017 में उसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार था और वह उसे लेकर अस्पताल में था। अभियुक्त शैलेश कुमार गिरी वहां पर बीएएमएस की ट्रेनिंग कर रहा था।

विज्ञापन
Sentenced: 10 years imprisonment to the accused for raping a minor
मुकदमा - फोटो : demo pic

विस्तार

जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेल का आरोप साबित होने पर आरोपी शैलेश कुमार गिरी को 10 साल की कैद और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पूनम ने एडीजीसी राहुल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक इंदु प्रकाश सिंह एवं सविता पाठक को सुन कर दिया है।

विज्ञापन


प्रकरण झूंसी थाने का है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2017 में उसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार था और वह उसे लेकर अस्पताल में था। अभियुक्त शैलेश कुमार गिरी वहां पर बीएएमएस की ट्रेनिंग कर रहा था। परिवार से संपर्क में आ गया। फिर वह मरीज को देखने के बहाने उसके घर आया जाया करता था। वह उसकी पुत्री को बहलाने फुसलाने करने लगा और उसके कोचिंग संस्थान में पीछा करने लगा था।
विज्ञापन


उसने उसकी नाबालिग पुत्री को अपने किराए के कमरे पर ले जाकर नशीली दवा खाने-पीने की चीज में मिला दी और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही अश्लील वीडियो बनाया। अभियुक्त उसकी नाबालिग पुत्री को ब्लैकमेल करता था और साथ में भाग जाने के लिए दबाव डालता था। पीड़िता से दो लाख रुपये भी मांगे थे। परेशान होकर पीड़िता ने आत्महत्या का भी प्रयास किया किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए पांच गवाह पेश किए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed