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High Court : संगीत सोम ने अतुल प्रधान को अदा किया हर्जाना, चुनाव याचिका में संशोधन पर फैसला सुरक्षित
Sun, 25 May 2025 01:43 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 25 May 2025 01:43 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में भाजपा नेता संगीत सिंह सोम की चुनाव याचिका में संशोधन को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।
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संगीत सोम।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में भाजपा नेता संगीत सिंह सोम की चुनाव याचिका में संशोधन को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। संशोधन के एवज में संगीत सोम ने सपा विधायक अतुल प्रधान को 5,000 हर्जाना अदा किया, जिसे अतुल प्रधान के वकील ने विरोध के साथ स्वीकार किया।
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संगीत सोम ने वर्ष 2022 में मेरठ की सरधना विधानसभा क्षेत्र से अतुल प्रधान की जीत को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दाखिल की थी। बाद में उन्होंने टाइपिंग त्रुटि बताते हुए संशोधन अर्जी दी, जिसमें ‘मेरठ’ की जगह ‘मुजफ्फरनगर’ लिखा जाना बताया। विपक्षी अतुल प्रधान के वकील ने देरी के आधार पर संशोधन अर्जी पर आपत्ति जताई थी, जिस पर कोर्ट ने इसे याची की लापरवाही माना और हर्जाना लगाया था।
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