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Sambhal Jama Masjid Case: एएसआई ने कोर्ट में कहा- मस्जिद में रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं, अदालत को दिए फोटोग्राफ

Fri, 28 Feb 2025 11:13 AM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: आकाश दुबे Updated Fri, 28 Feb 2025 11:13 AM IST
सार

Sambhal News: कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की सफाई वह उगी हुईं झाड़ियां को साफ करने का निर्देश दिया है। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की जांच रिपोर्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए समय लिया है।

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Sambhal Jama Masjid case ASI said in court no need for painting in mosque
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एएसआई ने जांच रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने कहा है कि मस्जिद में रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है। जांच के दौरान मस्जिद में गंदगी व कुछ जगहों पर झाड़ियां उगी पाई गई हैं इसके फोटोग्राफ भी एएसआई ने कोर्ट में दाखिल किए हैं। अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी।

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कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की सफाई व उगी हुईं झाड़ियों को साफ करने का निर्देश दिया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की जांच रिपोर्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए समय लिया है। हिंदू पक्ष ने भी एफिडेविट फाइल करने के लिए समय लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 मार्च की तिथि नियत की है।

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संभल हिंसा मामले में आज अधिकारियों और पीड़ितों के होंगे बयान
उधर, संभल में 24 नवंबर को हुए बवाल के मामले में बयान दर्ज करने के लिए न्यायिक जांच आयोग की तीन सदस्यीय टीम शुक्रवार को शहर में रहेगी। आयोग के सदस्य संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आम लोगों के बयान दर्ज करेंगे। टीम के सदस्य शनिवार को भी जिले में रहेंगे और बवाल के दौरान मौजूद अधिकारी व कर्मचारियों से भी बयान दर्ज करेंगे।

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मालूम हो जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल हो गया था। इसमें पांच लोगों की जान गई थी। 29 पुलिसकर्मी और कई लोग घायल हो गए थे। उपद्रवियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी और आगजनी व तोड़फोड़ कर दी थी। इस घटना के चलते तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था।

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