फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Reversal of the employees stop Ssisti Minus

एससीएसटी कर्मचारियों की पदावनति पर से रोक हटी

Thu, 20 Aug 2015 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Thu, 20 Aug 2015 01:57 AM IST
विज्ञापन
इलाहाबाद(ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने  प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ पाकर प्रोन्नत हुए अनुसूचित जाति-जनजाति के सरकारी कर्मचारियों की पदावनति पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगाने का आदेश हटा लिया है। इसी प्रकरण पर सुप्रीमकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। इस बात की जानकारी होने पर कोर्ट ने अपने 30 जुलाई के आदेश को स्थगित करते हुए सुप्रीमकोर्ट में मामले का निस्तारण होने के बाद याचिका पर सुनवाई का आदेश दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ावर्ग कल्याण संगठन और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश तिवारी और न्यायमूर्ति मुख्तार अहमद की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।
विज्ञापन


याची ने प्रोन्नति में आरक्षण पाकर ज्येष्ठता के आधार पर लाभान्वित कर्मचारियों को पदावनत करने की प्रदेश सरकार की नीति को चुनौती दी है। कहा गया कि तमाम सरकारी विभागों में इस अनुसूचित जाति-जनजाति का प्रतिनिधित्व अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके लिए एक आयोग बनाने की मांग की गई है जो सभी सरकारी विभागों में सर्वे करके जातियों की स्थिति का डाटा तैयार करें। इसके आधार पर यह तय किया जाए कि किन जातियों का प्रतिनिधित्व कितना है। इसके बाद ही प्रोन्नति या पदावनति पर कोई निर्णय लिया जाए।  सरकारी वकील ने इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय दिए जाने की मांग की थी।  खंडपीठ ने सरकार को तीन सप्ताह की मोहलत देते हुए पदावनति पर स्थगन आदेश पारित किया था जिसे अब हटा लिया है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed