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काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर मामले में पुरातत्व व गृह विभाग से जवाब तलब

Wed, 18 Aug 2021 09:26 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 18 Aug 2021 09:26 PM IST
सार

कोर्ट ने संशोधन अर्जी पर दाखिल जवाबी हलफनामे का याची को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। इस अर्जी की सुनवाई 24 अगस्त को होगी। उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से मंदिर का सर्वे कराने के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है।

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Reply summoned from Archeology and Home Department in Kashi Vishweshwar Nath temple case
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर-मस्जिद विवाद में सर्वे कराने के वाराणसी की निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका पर केन्द्र सरकार के पुरातत्व विभाग, आर्केलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व प्रदेश के गृह सचिव को पक्षकार बनाते हुए तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।
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कोर्ट ने संशोधन अर्जी पर दाखिल जवाबी हलफनामे का याची को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। इस अर्जी की सुनवाई 24 अगस्त को होगी। उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से मंदिर का सर्वे कराने के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया कर रहे हैं। जिला न्यायालय और हाईकोर्ट दोनों में मुद्दे उठाने पर की गई आपत्ति के बाद बोर्ड ने जिला न्यायाधीश के समक्ष दाखिल पुनरीक्षण अर्जी वापस ले ली और याचिका में संशोधन अर्जी दाखिल की है। संवाद
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