फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Relief to Javed Pump in case of damage to public property, High Court orders to release

हाईकोर्ट : सार्वजनिक संपत्ति नुकसान पहुंचाने के मामले में जावेद पंप को राहत, हाईकोर्ट ने रिहा करने का दिया आदे

Sat, 29 Jul 2023 04:05 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 29 Jul 2023 04:05 PM IST
सार

जावेद पंप पर आरोप है कि उन्होंने और लोगों के साथ मिलकर पत्थरबाजी कराई, जिससे भवन के कैमरे, स्विच, केबल आदि क्षति की हुई। मेसर्स लार्सन और टर्बों लिमिटेड की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। याची के अधिवक्ता एसएफए नकवी ने तर्क दिया कि याची का प्राथमिकी में नाम नहीं था।

विज्ञापन
Relief to Javed Pump in case of damage to public property, High Court orders to release
जावेद पंप। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में 2022 में दर्ज प्राथमिकी पर जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को राहत दी है। कोर्ट ने जावेद पंप की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची को निजी मुचकले और दो प्रतिभूतियों पर रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा ने जावेद पंप की जमानत अर्जी पर दिया है।

विज्ञापन


जावेद पंप पर आरोप है कि उन्होंने और लोगों के साथ मिलकर पत्थरबाजी कराई, जिससे भवन के कैमरे, स्विच, केबल आदि क्षति की हुई। मेसर्स लार्सन और टुब्रो लिमिटेड (एल एंड टी) की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। याची के अधिवक्ता एसएफए नकवी ने तर्क दिया कि याची का प्राथमिकी में नाम नहीं था।
विज्ञापन


उसे फंसाने के लिए जानबूझकर एक महीने के बाद नाम सामने लाया गया है। वह इस मामले में दो महीने से अधिक समय से जेल में है। हालांकि सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कहा कि याची सार्वजनिक संपत्ति नुकसान पहुंचाने का आदि है। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का आदेश पारित किया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed