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High Court : बिजली चोरी कर पेट्रोल पंप चलाने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक से इन्कार
Wed, 22 Apr 2026 12:12 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 22 Apr 2026 12:12 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेट्रोल पंप पर भूमिगत केबल के जरिये एलटी लाइन से बिजली चोरी करने के आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला की खंडपीठ ने धर्मेंद्र गुप्ता की याचिका पर दिया है।
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अदालत का आदेश
- फोटो : istock
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेट्रोल पंप पर भूमिगत केबल के जरिये एलटी लाइन से बिजली चोरी करने के आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला की खंडपीठ ने धर्मेंद्र गुप्ता की याचिका पर दिया है।
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मामला शाहजहांपुर का है। आरोप है कि याची रेणुका फिलिंग स्टेशन पर अवैध रूप से बिजली का उपभोग कर रहा था। जांच के दौरान पाया गया कि पेट्रोल पंप पर न तो कोई वैध बिजली कनेक्शन था और न ही कोई जनरेटर सेट। पंप को चलाने के लिए नीचे से गुजर रही लो-टेंशन (एलटी) लाइन में भूमिगत केबल जोड़कर सीधे बिजली चोरी की जा रही थी।
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अधिकारियों की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए याची ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि पेट्रोल पंप धर्मेंद्र गुप्ता का नहीं, बल्कि सोनम गौतम का है। याची केवल उस भूमि का पट्टेदार है, जिस पर पंप स्थापित है, इसलिए उसे इस मामले में गलत फंसाया गया है। हालांकि, कोर्ट ने दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि भूमिगत केबल से बिजली चोरी करना एक गंभीर मामला है। एफआईआर में लगाए गए आरोप की पुष्टि पुलिस जांच से ही हो सकती है।
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