फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Recruitment of assistant professors for B.Ed subject should be according to the standard of NCTE

हाईकोर्ट : एनसीटीई के मानक के अनुसार हो बीएड विषय के लिए सहायक आचार्यों की भर्ती

Thu, 15 Dec 2022 11:26 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 15 Dec 2022 11:26 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बीएड विषय के लिए सहायक आचार्यों की भर्ती एनसीटीई के मानकों के अनुसार की जाए। कोर्ट ने कहा है कि एनसीटीई की ओर से निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं अधिक मान्य हैं क्योंकि इसका गठन विशेष अधिनियम के तहत हुआ है।

विज्ञापन
Recruitment of assistant professors for B.Ed subject should be according to the standard of NCTE
court new - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बीएड विषय के लिए सहायक आचार्यों की भर्ती एनसीटीई के मानकों के अनुसार की जाए। कोर्ट ने कहा है कि एनसीटीई की ओर से निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं अधिक मान्य हैं क्योंकि इसका गठन विशेष अधिनियम के तहत हुआ है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने अंजू सहित दो अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है।

विज्ञापन



मामले में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बीएड विषय के लिए सहायक आचार्य के 75 पदों पर भर्ती केलिए विज्ञापन निकाला था। इसमें निर्धारित न्यूनतम योग्यता यूजीसी के रेगुलेशन 2018 के अनुसार एमएड अथवा शिक्षाशास्त्र में परास्नातक भी अर्ह माने गए थे। जबकि, इस संदर्भ में एनसीटीई की ओर से निर्धारित न्यूनतम योग्यता किसी सामाजिक विज्ञान/गणित/भाषा में परास्नातक के साथ ही एमएड डिग्री अथवा शिक्षाशास्त्र में परास्नातक के साथ बीएड डिग्री होना अनिवार्य माना है। ऐसे में यूजीसी और एनसीटीई की ओर से निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में विरोधाभास को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
विज्ञापन



कोर्ट ने याची के पक्ष को अधिक मजबूत माना। कहा, एनसीटीई की ओर से निर्धारित योग्यता अधिक मान्य है क्योंकि इसका गठन विशेष अधिनियम के तहत हुआ है। साथ ही आयोग को न्यूनतम योग्यता को परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में आयोग 75 पदों के सापेक्ष एनसीटीई की ओर से निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुसार बीएड विषय का पुन: विज्ञापन प्रकाशित करे और न्यूनतम योग्यता धारित न करने वाले अयोग्य अभ्यर्थियों की फीस वापस कर भर्ती प्रक्रिया पूरी करे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed