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High Court : संभावना के आधार नहीं हो सकती स्टाम्प शुल्क की वसूली, रकम ब्याज सहित वापस करने का निर्देश

Fri, 13 Sep 2024 04:07 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 13 Sep 2024 04:07 PM IST
सार

याची के अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र ने दलील दी कि याची की कृषि भूमि है। बैनामे के बाद याची को कम स्टाम्प का नोटिस दे कर व्यवसायिक दर पर बकाया स्टाम्प शुल्क ब्याज समेत जमा करने को कहा गया। इस पर याची ने अपील दाखिल की।

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Recovery of stamp duty cannot be done on the basis of probability, instructions to return the amount with inte
छात्राओं का यौन उत्पीड़न को कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेजा - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कृषि या रिहायशी भूमि के भविष्य में व्यावसायिक होने की संभावना के आधार पर स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं की जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने अलीगढ़ निवासी अनुपम वार्ष्णेय व चार अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने जमा कराई गई राशि को एक माह के भीतर चार फीसदी ब्याज समेत वापस करने का निर्देश दिया है।

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याची के अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र ने दलील दी कि याची की कृषि भूमि है। बैनामे के बाद याची को कम स्टाम्प का नोटिस दे कर व्यवसायिक दर पर बकाया स्टाम्प शुल्क ब्याज समेत जमा करने को कहा गया। इस पर याची ने अपील दाखिल की।
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कहा कि राजस्व अधिकारियों ने उसकी गैरमौजूदगी में स्थलीय निरीक्षण किया है। नियमानुसार स्टाम्प जमा किया गया है। मौके का मुआयना कर रिपोर्ट दी जाए, लेकिन अपील खारिज कर दी गई। स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जमीन का मूल्यांकन व्यावसायिक दर पर किया गया है। लिहाजा, लिया गया स्टॉप शुल्क वैध है। कोर्ट ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया।

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