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वकीलों की हड़ताल से आरबी लाल की जमानत पर सुनवाई टली

Fri, 19 Apr 2019 01:44 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 19 Apr 2019 01:44 AM IST
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RB Lal's bail hearing on lawyers strike
rb lal - फोटो : प्रयागराज

शुआट्स के कुलपति आरबी लाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। उनकी जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। वकीलों की हड़ताल और सिविल लाइंस थाने से पूरी रिपोर्ट न मिल पाने के कारण सुनवाई टाल दी गई। अब इस पर शुक्रवार को सुनवाई की संभावना है। आरबी लाल 15 अप्रैल से जेल में बंद हैं। जमानत अर्जी की सुनवाई एडीजे प्रथम राम मनोहर नारायण मिश्र द्वारा की जा रही है।

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एक्सिस बैंक घोटाले में आरबी लाल ने गत 15 अप्रैल को कोर्ट में सरेंडर किया था। उनकी अंतरिम जमानत अर्जी नामंजूर करते हुए अदालत ने जेल भेज दिया। इसके बाद आरबी लाल के वकीलों ने नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। 17 अप्रैल की तिथि नियत थी मगर, अभियोजन ने सिविल लाइंस थाने से रिपोर्ट न आने का हवाला देकर 18 अप्रैल की डेट ले ली। बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी थी मगर वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया। दूसरे थाने से रिपोर्ट भी पूरी नहीं आ सकी। वहीं शुआट्स के जनसंपर्क अधिकारी डा. रमाकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि जमानत पर सुनवाई के दौरान कुछ अज्ञात अधिवक्ताओं ने अदालत पहुंचकर हंगामा किया जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो सकी।
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 कोर्ट ने 19 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई किए जाने की तारीख तय कर दी । डीजीसी ने एसएसपी को पत्र लिख कर कहा है कि सिविल लाइंस थाने को निर्देश दें कि वह हर हाल में शुक्रवार को दस बजे तक आरबी लाल के संपूर्ण आपराधिक इतिहास की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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बुजुर्ग वादकारी ने लगाई न्याय की गुहार
15 साल से कचहरी का चक्कर लगा रहे बुजुर्ग वादकारी इश्तियाक ने जिला जज को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। शहर के नुरूल्ला रोड़ निवासी बुजुर्ग नागरिक इश्तियाक अहमद ने जिला जज को लिखे पत्र में अपनी पीड़ा व्यक्त की है। वादकारी का कहना है कि उसने एक अपील मो0 इश्तियाक बनाम कफील अहमद लगभग 15 साल से विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट में लंबित है। कोर्ट के आदेश के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय से मूल वाद की पत्रावली नहीं आ सकी है। वह बराबर पैरवी कर रहा है लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। अपीलार्थी ने एक व्यक्ति पर आरोप भी लगाया है कि वह लिपिक से मिल कर उसकी पत्रावली रोक रखा है। जिला जज के अलावा वादकारी ने शिकायती पत्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और प्रशासनिक न्यायमूर्ति को भी भेजा है।


खंगाली जा रही अतीक की पत्रावली
 हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ लंबित पत्रावली का विवरण जिला न्यायालय से मांगा है।
स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में अतीक अहमद के खिलाफ 26 मुकदमे लंबित  हैं। जिसका विवरण खंगाला जा रहा है। अतीक अहमद के खिलाफ जिले के कई थानों में दर्ज हत्या,अपहरण आदि के मुकदमे जिला न्यायालय में लंबित है जिसमें 26 मामले स्पेशल कोर्ट में लंबित है इसका विवरण एकत्र कर रिपोर्ट भेजे जाने की तैयारी है।

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