High Court : मासूम बच्ची से दुष्कर्म जघन्य अपराध, जमानत अर्जी खारिज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 20 Jan 2024 04:15 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने छोटू उर्फ जुल्फिकार की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिया है। यह घटना सात मई 23 की शाम साढ़े छह बजे की है। जब खेल रही बच्ची को याची पकड़कर खेत में ले जाकर घृणित दुष्कर्म किया।
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अदालत।
- फोटो : अमर उजाला।