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एएमयू के खिलाफ संपत्ति कर वसूली कार्यवाही पर लगी रोक

Sat, 09 Jan 2021 01:19 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 09 Jan 2021 01:19 AM IST
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Prohibition on property tax recovery proceedings against AMU
एएमयू - फोटो : Amar Ujala
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के खिलाफ संपत्ति कर वसूली कार्यवाही पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है और नगर निगम द्वारा विश्वविद्यालय के जब्त खाते को खोलने का निर्देश दिया है । कोर्ट ने जज लघुवाद न्यायालय अलीगढ़ को याची की संपत्ति कर वसूली आदेश के खिलाफ अपील में लंबित अंतरिम अर्जी को 11 जनवरी या 15 दिन के भीतर तय करने का आदेश दिया है।
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कोर्ट ने याची विश्वविद्यालय से कहा है कि यदि पीठासीन अधिकारी उस दिन भी छुट्टी पर हों तो जिला जज से संपर्क करें और केस दूसरे जज को सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया जाय। कोर्ट ने अंतरिम अर्जी तय होने या 31 जनवरी तक विश्वविद्यालय के खिलाफ संपत्ति कर वसूली नोटिस के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय की याचिका पर दिया है।
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विश्वविद्यालय का कहना है कि नगर निगम ने उसे नोटिस दिया कि 14 करोड़  98 लाख 11 हजार 380 रुपये जमा करे और उसके बाद विश्वविद्यालय के बैंक खाते को जब्त कर लिया है। याची ने कर वसूली के खिलाफ 11 अपीलें दाखिल की हैं, जो विचाराधीन हैं। उन अपीलों पर अंतरिम आदेश की अर्जी पर पीठासीन अधिकारी के छुट्टी पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही है ,जबकि हाईकोर्ट ने चार माह में तय करने का आदेश दिया है। सरकार ने याचिका दोबारा दाखिल करने पर ग्राह्यता पर आपत्ति की, जिसे कोर्ट ने नहीं माना।
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