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prayagraj violence: 10 और पत्थरबाजों की जमानत खारिज
Wed, 15 Jun 2022 01:26 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 15 Jun 2022 01:26 AM IST
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Prayagraj Violence
- फोटो : अमर उजाला
जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव में पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार दस लोगों की जमानत अर्जी दो अलग-अलग मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के अपराध के हैं। इसलिए जमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। एक दिन पूर्व भीआधा दर्जन आरोपियों की जमानत अर्जी मजिस्ट्रेट की अदालत खारिज कर चुकी है।
अपर सीजेएम अरुण कुमार और अपर सीजेएम नीरज कुशवाहा ने आरोपितों के अधिवक्ताओं और अभियोजन अधिकारी अविनाश सिंह, किसलय पांडेय और महमूदुर रहमान के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।
यह हैं आरोपी
सुफियान, अकरम, सद्दाम हुसैन, शकील अहमद, मोहम्मद हसन, अब्दुल जाहिद उफ़ॱर बली, मोहम्मद साजिद, इमरान सद्दाम व अली रिजवी।
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अपर सीजेएम अरुण कुमार और अपर सीजेएम नीरज कुशवाहा ने आरोपितों के अधिवक्ताओं और अभियोजन अधिकारी अविनाश सिंह, किसलय पांडेय और महमूदुर रहमान के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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यह हैं आरोपी
सुफियान, अकरम, सद्दाम हुसैन, शकील अहमद, मोहम्मद हसन, अब्दुल जाहिद उफ़ॱर बली, मोहम्मद साजिद, इमरान सद्दाम व अली रिजवी।