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69000 सहायक अध्यापक भर्ती: आईपीएस अमिताभ ठाकुर के कहने पर भी थाने में नहीं दर्ज हुई एफआईआर, खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

Thu, 11 Jun 2020 12:59 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 11 Jun 2020 12:59 AM IST
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prayagraj news: IPS Amitabh Thakur appeals in court, demands to file case
आईजी अमिताभ ठाकुर - फोटो : amar ujala
69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद जिला न्यायालय में मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की है। अर्जी पर स्पेशल सीजेएम ने कर्नलगंज थाने से रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले अमिताभ ने कर्नलगंज थाने में प्रार्थनापत्र देकर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की थी। थाने ने प्राथमिकी नहीं दर्ज की तो अदालत में 156(3) के तहत अर्जी दाखिल की गई है।  
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अपनी शिकायत में अमिताभ ने कहा था कि उन्हें कई लोगों द्वारा शिक्षक भर्ती की परीक्षा के पेपर लीक होने तथा परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के संबंध में शिकायत एवं साक्ष्य भेजे गए हैं। इन साक्ष्यों के अनुसार परीक्षा वाले दिन छह जनवरी 2019 को 11 बजे से पहले ही प्रश्नपत्र एक व्यक्ति के मोबाइल पर 9.57 बजे तथा दूसरे के मोबाइल पर 10.27 बजे ही व्हाट्सएप से आ गए थे।
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इसी प्रकार एक अखबार में परीक्षा के समय ही दिन में 12 बजे पेपर लीक होने के साक्ष्य रख दिए गए थे। परीक्षा में अनियमितता के भी आरोप अर्जी में लगाए गए हैं। कर्नलगंज थाने ने विलंब के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। इसके बाद अमिताभ ने एसएसपी प्रयागराज को धारा 154(3) सीआरपीसी में प्रार्थनापत्र भेजा था।
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