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हाईकोर्ट ने पूछा कब होगी कोरोना की रैपिड टेस्टिंग
Wed, 17 Jun 2020 08:53 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 17 Jun 2020 08:53 PM IST
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Allahabad High Court
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हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बावजूद अब तक रैपिड टेस्टिंग क्यों नहीं शुरू की जा सकी है। संक्रमण की रैपिड टेस्टिंग कब शुरू होगी और इस पर कितनी लागत आती है। क्वारंटीन सेंटरों में बेहतर सुविधाएं दिए जाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहा है।
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याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि वह किस तरीके से रैंडम टेस्टिंग करने जा रही है। प्रथम लाकडाउन से ढाई माह बीत चुके हैं और सरकार अभी रैंडम टेस्टिंग का विचार ही कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है तो रैंडम टेस्टिंग कैसे संभव है।
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एक व्यक्ति की कोरोना जांच की लागत कितनी आएगी। कोर्ट ने 18 जून को यह जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ कर रही है। राज्य सरकार ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि लोक कल्याणकारी देश भारत में कम संसाधनों के साथ सरकार कोविड 19 की रैंडम टेस्टिंग करने की स्थिति में नहीं है।
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अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि एक व्यवस्था है, जिसके तहत लोगों की टेस्टिंग की जा रही है और मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार 18 जून को भी जारी रहेगी।