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लॉक डाउन के दौरान बढे़ घरेलू हिंसा के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया

Wed, 17 Jun 2020 10:17 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 17 Jun 2020 10:17 PM IST
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prayagraj news: high court asked the government what did do to stop domestic violence
Allahabad High Court

कोरोना संक्रमण के कारण हुए देशव्यापी लॉक डाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों की रोकथाम के लिए दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से उठाये गए कदमों की जानकारी मांगी है। पूछा है कि घरेलू हिंसा पीड़ितों की सहायता और हिंसा रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।  कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

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याचिका की सुनवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मितल तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने आला हजरत हेल्पिंग सोसायटी की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में घरेलू हिंसा पीड़ितों की शिकायतें सुनने एवं निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की मांग की गई है।

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याची का कहना है कि नोडल अधिकारी की नियुक्ति न किये जाने से घरेलू हिंसा पीड़ितों की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। जिसके रोकथाम के लिए कदम उठाए जा जाएं।

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