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Prayagraj News: दिलीप मिश्रा को भेजा गया फतेहगढ़ सेंट्रल जेल

Sun, 26 Jul 2020 12:45 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 26 Jul 2020 12:45 AM IST
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Prayagraj News: Fatehgarh Central Jail sent to Dilip Mishra
prayagraj news: Dilip Mishra - फोटो : prayagraj
केंद्रीय कारागार नैनी में निरुद्ध ब्लाक प्रमुख चाका दिलीप मिश्रा और उनके कालेज में पकड़े गए खान मुबारक गैंग के शूटर नीरज सिंह व नावेद को शनिवार को सुबह अलग-अलग जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया।
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वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीएन पांडेय ने बताया कि शासन के आदेश के मुताबिक शनिवार सुबह 6.30 बजे पुलिस सुरक्षा के बीच दिलीप मिश्रा को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, शूटर नीरज सिंह को फिरोजाबाद और नावेद को लखीमपुर खीरी जेल भेजा गया। पूर्व ब्लाक प्रमुख चाका दिलीप मिश्रा को सुल्तानपुर के शूटर नीरज सिंह को आरएसएस पदाधिकारी समेत दो लोगों की हत्या की सुपारी देने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 
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उसके ही कॉलेज से नीरज सिंह को गिरफ्तार किया गया था जो सुल्तानपुर मं हुए दोहरे हत्याकांड में फरारी काट रहा था। यहां पर वह अंशू पांडेय के नाम से छिपकर रह रहा था। बताते चलें कि पिछले दिनों पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ मो. अशरफ को भी नैनी जेल से बरेली जेल ट्रांसफर किया गया था। अभी और लोगों का यहां से ट्रांसफर होना है।
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नैनी जेल के 39 सिद्ध दोष बंदियों की पैरोल आठ हफ्ते बढ़ी

कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मार्च-अप्रैल महीने में पूरे प्रदेश की जेल से रिहा किए गए बंदियों की पैरोल अवधि आठ हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। इनमेें नैनी जेल से छोड़े गए 39 बंदी भी शामिल हैं। व्यवस्था पूरे प्रदेश की जेलों के लिए लागू है जिससे संबंधित आदेश मिलने के बाद नैनी जेल प्रशासन ने भी बंदियों को सूचित करने का काम शुरू कर दिया है।  

कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में ही प्रदेश की सभी जेलों से 2234 सिद्धदोष बंदियों को आठ हफ्ते की पैरोल पर 30 मार्च से दो अप्रैल के बीच में रिहा किया गया था। इनमें नैनी सेंट्रल जेल से 48 सिद्धदोष बंदियों की रिहाई की लिस्ट बनी थी, जिनमें से 09 बंदियों ने पैरोल पर रिहा होने से मना कर दिया था, क्योकि उनकी सजा एक से दो महीने बाद पूरी होने वाली थी। जिसके  बाद नैनी जेल से 39 सिद्धदोष बंदी और 295 उन विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया था, जो सात साल से कम तक की सजाओं में जेल भेजे गए थे।

शासन से 24 जुलाई को आए नए आदेश में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के 23 मार्च 2020 को आए आए आदेश के अनुपालन में गठित तीन सदस्यों की समिति ने कोविड 19 के प्रकोप को देखते हुए सभी कैदियों की पैरोल आठ सप्ताह के लिए अतिरिक्त तौर पर बढ़ा दी है। यह पैरोल अवधि बढ़ोत्तरी तीसरी बार है।


सिद्धदोष बंदियों की पैरोल 22 जुलाई को आठ हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। इस संबंध में 24 जुलाई को आदेश की कापी जेल प्रशासन को मिल गई है। इस संबंध में यहां से पैरोल पर रिहा सभी सिद्धदोष बंदियों को पैरोल बढने की सूचना दे दी गई है। पीएन पांडेयवरिष्ठ जेल अधीक्षक
नैनी सेंट्रल जेल, प्रयागराज।
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