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Prayagraj Ngar Nigam : शहरीय क्षेत्र के 20 वर्ष से पुराने मकानों को गृहकर में मिलेगी 40 फीसदी की छूट
Wed, 11 Mar 2026 03:00 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 11 Mar 2026 03:00 PM IST
सार
नगर निगम अधिनियम के तहत अब शहरीय क्षेत्र में आने वाले 20 वर्ष से पुराने भवन स्वामियों को हाउस टैक्स में 40 फीसदी छूट स्वत: ही मिलेगी। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का आवेदन या आग्रह नहीं करना होगा।
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प्रयागराज नगर निगम।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
नगर निगम अधिनियम के तहत अब शहरीय क्षेत्र में आने वाले 20 वर्ष से पुराने भवन स्वामियों को हाउस टैक्स में 40 फीसदी छूट स्वत: ही मिलेगी। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का आवेदन या आग्रह नहीं करना होगा। मंगलवार को नगर निगम के पुनरीक्षित बजट 2025-26 के तहत सदन की बैठक में इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से लागू किया गया।
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सबसे अधिक इसका लाभ पुराने शहर के लोगों को मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से कीडगंज, दारागंज, रामबाग, बैहराना, चौक, शाहगंज, करेली, मालवीय नगर, मुंडेरा और चकिया सहित अन्य शहरी क्षेत्र शामिल हैं। यह व्यवस्था अप्रैल-2026 से लागू की जाएगी।
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वार्ड-13 के पार्षद आकाश सोनकर के प्रस्ताव पर महापौर ने इस व्यवस्था पर संकल्प पारित कराया। इसके अलावा उन्होंने शासन से बड़े बकायेदारों के एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने की मांग की। इसमें व्यावसायिक और निजी भवन स्वामी शामिल हैं। इसके लिए तीन दिनों में सदन की तरफ से शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। शासन से मंजूरी मिलने पर ब्याज में छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने की सुविधा बड़े बकायेदारों को मिलेगी।
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