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Prayagraj : माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 14 Sep 2022 11:47 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 14 Sep 2022 11:47 PM IST
सार

जीशान ने प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 31 दिसंबर 21 को जब वह अपने मकान पर बैठा था तभी अली ने साथियों के साथ तीन गाड़ियों से आकर उसे घेर लिया। उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर सटाकर पांच करोड़ की रंगदारी की मांग की।

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Prayagraj: Mafia Atiq Ahmed's son Ali's bail application rejected
Prayagraj News : पूर्व सांसद अतीक अहमद का पुत्र अली अहमद। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

जिला अदालत ने पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली उर्फ  अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है । अपर जिला न्यायाधीश रत्नेश कुमार श्रीवास्तव ने यह आदेश सरकारी अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि और अखिलेश सिंह बिसेन और आरोपी के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद दिया। 

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जीशान ने प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 31 दिसंबर 21 को जब वह अपने मकान पर बैठा था तभी अली ने साथियों के साथ तीन गाड़ियों से आकर उसे घेर लिया। उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर सटाकर पांच करोड़ की रंगदारी की मांग की। उसके ऑफिस को जेसीबी से तोड़ कर कई फायर किए। (ब्यूरो)

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अधिवक्ता की जमीन पर अवैध कब्जा, दो नामजद

धूमनगंज के प्रीतमनगर में हाईकोर्ट अधिवक्ता मुन्ना पांडेय की जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में दो लोगों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उनकी पत्नी मोना पांडेय की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी की। जार्जटाउन निवासी वादिनी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उन्होंने रणजीत सिंह से प्रीतमनगर स्थित जमीन का सौदा किया। 


रणजीत ने बताया कि पीडीए की ओर से विवाद किया जा रहा था, ऐसे में हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर प्राप्त किया गया है। इसके बाद उन्होंने 2017 में स्टाम्प पर नोटरी कराकर लिखकर दे दिया कि भूखंड आपका है। 23 जुलाई को कुछ लोग उक्त जमीन पर खोदाई कर रहे थे। पूछने पर एक व्यक्ति ने खुद को ठेेकेदार बताते हुए बताया कि वह राकेश अवस्थी का मकान बनवा रहा है। उस वक्त काम बंद करा दिया गया लेकिन अगले दिन फिर वह आ धमके। सूचना पर 112 पुलिस पहुंची और जमीन के कागज मांगने पर आरोपी नहीं दिखा पाए। 


जबकि उन्होंने स्टे ऑर्डर भी दिखाया। इसके बाद उन्होंने एडीजी जोन से मिलकर मामले की शिकायत की। साथ ही जिला प्रशासन व पीडीए की संयुक्त टीम की ओर से की गई पैमाइश रिपोर्ट की कॉपी भी दी। धूमनगंज इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि तहरीर के आधार पर राकेश अवस्थी व उसके अज्ञात ठेकेदार के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है। 

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